1 अक्टूबर से बदल गए ये नियम: LPG सिलेंडर महंगा, डीजल-ATF पर टैक्स घटा और SBI ATM निकासी के बदले नियम
नई दिल्ली — आज यानी 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में कई प्रमुख वित्तीय और नियामक बदलाव लागू हो गए हैं। कमर्शियल गैस की कीमतों से लेकर बैंकिंग नियमों तक में हुए ये बदलाव आम जनता के बजट और व्यावसायिक गतिविधियों को सीधे प्रभावित करेंगे।
आज से लागू होने वाले मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:
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कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़े: दिल्ली से मुंबई तक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
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डीजल और ATF पर टैक्स कट: ईंधन क्षेत्र को राहत देते हुए सरकार ने डीजल और एविऐशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती की है।
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SBI ATM कैश निकासी सीमा: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने एटीएम से मुफ्त नकद निकासी की सीमा से जुड़े नियमों में संशोधन किया है।
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बैंकिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट नियम: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों और छोटी बचत योजनाओं के नियमों में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।
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टैक्स एवं पेंशन संबंधी अपडेट: इस महीने से TCS/TDS नियमों और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के संचालन से जुड़े नए दिशानिर्देश प्रभावी हो गए हैं।
