September 18, 2026

सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियम बदले:15 साल से छोटे बच्चों का पासपोर्ट 5 साल तक वैध, 18 के हुए तो रिन्यू होगा

सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियम बदले:15 साल से छोटे बच्चों का पासपोर्ट 5 साल तक वैध, 18 के हुए तो रिन्यू होगा

बच्चों के पासपोर्ट के नियम बदले! अब 18 साल की उम्र तक मिलेगी वैधताबच्चों के पासपोर्ट के नियम बदले! अब 18 साल की उम्र तक मिलेगी वैधता

15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट अब 5 साल या 18 वर्ष की उम्र तक रहेगा वैध; फीस ₹1,000 से बढ़कर ₹1,750।

विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 के तहत अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल या 18 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

पहले बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल या 15 साल की उम्र तक होती थी। नए नियम से खासकर 12 से 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चों को फायदा मिल सकता है।

वहीं, 1 जुलाई 2026 से नाबालिगों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,750 कर दी गई है। हालांकि, 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट जारी रहेगी। यह छूट पासपोर्ट री-इश्यू कराने पर लागू नहीं होगी।

विदेश मंत्रालय ने संशोधित नियम 15 सितंबर 2026 को अधिसूचित किए और 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया।