छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का नया आदेश:सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना जरूरी

प्रदेश के करीब सवा चार लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा फोर व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट भी लगाना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सरकारी सेवकों द्वारा स्वयं, परिजनों व जन सामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों के पालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि चिंताजनक है। इन हादसों में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु तथा गंभीर रूप से घायल होने की दुखद घटनाएं भी सामने आई हैं। मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट व हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के आलोक में समस्त वाहन चालकों द्वारा लगाना अपरिहार्य है।

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