25 लाख खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी:नपा अध्यक्ष 10 लाख और पंचायत अध्यक्ष की 6 लाख सीमा, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए लिमिट तय

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी चुनाव पर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे। 3 लाख से 5 लाख की आबादी वाले नगर निगम 20 लाख रुपए तक और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं, 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इस बार मेयर चुनाव होगा डायरेक्ट नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था। हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले भी जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी। 13 नगर निगमों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 14 में से 13 नगर निगमों में इस समय कांग्रेस के महापौर हैं। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुए थे, तब जगदलपुर की महापौर सफिरा साहू ने कांग्रेस से ही चुनाव जीता था। वह अब भाजपा में हैं। पिछली बार जनता ने पार्षदों को चुना था। पार्षदों ने महापौर चुनाव किया था। OBC आरक्षण भी राजपत्र में शामिल किया गया प्रदेश के निकायों में OBC को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया था। इसे भी राज्यपाल की सहमति से राजपत्र में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले OBC को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाती रही है। शर्त ये भी रखी गई है कि जिन इलाकों में ST-SC का आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा है। वहां OBC का 50 फीसदी आरक्षण नहीं रहेगा। वर्तमान में नगर निगमों में महापौर आरक्षण की स्थिति अनारक्षित ओबीसी एससी एसटी ……………………………………. इससे संबंधित यह खबर भी पढ़िए… रायपुर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण: 23 OBC, 9 SC, 3 ST आरक्षित; मेयर के वार्ड से सामान्य वर्ग की महिला लड़ेगी चुनाव रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 23 OBC, 9 SC और 3 वार्ड को ST आरक्षित किया गया है। मेयर के वार्ड से सामान्य वर्ग की महिला चुनाव लड़ेगी। 23 OBC में से 8 महिलाओं के लिए, ऐसे ही 9 SC (अनुसूचित जाति) वार्ड में 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पढ़ें पूरी खबर…

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