हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाना होगा अनिवार्य

बालोद| उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिले में 1 अप्रेल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के वेबसाइट http://cgtransport.g ov.in पर लॉगिन कर सीधे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नंबर प्लेट आर्डर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नंबर प्लेट 19 मार्च 2025 के पूर्व लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed