कोंडागांव में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य:नही तो वाहन मालिकों को देनी होगी पेनाल्टी, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

कोंडागांव जिले में अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह नंबर प्लेट पूरी तरह से सुरक्षित है। सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए यह कवायद की गई है। ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि सरकार ने सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने के लिए अधिकृत पंजीकृत पोर्टल https://cgtransport.gov.in/ जारी किया है। इस साइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। साइट में सभी जरूरी डिटेल जैसे गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मोबाइल नंबर और फ्यूल ऑप्शन भरना होगा। इस प्रक्रिया के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, निर्धारित शुल्क भुगतान करने के बाद एक रसीद मिलेगी। शासन ने निर्धारित किया शुल्क जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी कि इसके लिए शासन ने अलग-अलग वाहनों के लिए शुल्क निर्धारित किया है, जिसके मुताबिक टू-व्हीलर के लिए 365.80 रुपए, थ्री-व्हीलर के लिए 427.16 रुपए, एलएमवी के लिए 656.08 रुपए और हेवी कॉमर्शियल वाहनों के लिए 705.64 रुपए निर्धारित है। एचएसआरपी नही लगाने वाले वाहन मालिकों को देना होगा जुर्माना दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट 19 मार्च 2025 से पहले लगाया जाना है। जिससे पेनाल्टी से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों में विहित प्रावधान अनुसार जुर्माना लिया जाएगा।

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