सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

भास्कर न्यूज | कवर्धा छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर प्लेट लगाने के लिए 19 मार्च 2025 तक डेडलाइन तय की गई है। एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर तय डेडलाइन के बाद वाहनों के चालान काटे जाएंगे। कबीरधाम जिले की बात करें तो यहां लगभग 7 हजार मोटर साइकिल और शेष तरह की लगभग 30 हजार गाड़ियां हैं, जिस पर यह नंबर प्लेट लगाई जानी है। जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि वाहन स्वामी अब छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर सीधे एचएसआरपी प्लेट का ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे वेंडर द्वारा वाहन में लगाया जाएगा। नंबर प्लेट लगाने दर तय: यह प्लेट 19 मार्च 2025 तक लगवाना अनिवार्य है। अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम/नियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। आरटीओ मोहन साहू ने बताया कि नंबर प्लेट लगाने दर तय की गई है। दो पहिया वाहन के लिए 365.80 रुपए, तीन पहिया वाहन के लिए 427.16 रुपए, चारपहिया वाहन के लिए 656.08 रुपए और भारी मालवाहन के लिए 705.64 रुपए दर तय की गई है। डिजिटल भुगतान होगा और अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएंगे। इसके अलावा, ऑटो मोबाइल डीलरों द्वारा 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाने पर प्रति इंस्टॉलेशन 100 अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। घर तक प्लेट पहुंचाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। 19 मार्च 2025 से पहले एचएसआरपी नंबर प्लेट अवश्य लगवा लें, ताकि किसी भी प्रकार की जुर्माने से बचा जा सके। विभाग ने वेंडर अधिकृत कर तय दरों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने आदेश दिए हैं।

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