मौत होने पर आश्रितों को 1 लाख सहायता राशि देंगे
कवर्धा| ऐसे निर्माणी श्रमिक जो कि पंजीकृत नहीं है, लेकिन कार्यस्थल पर दुर्घटना से मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है। ऐसे निर्माणी श्रमिक जो कि छग भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन किसी कारणवश पंजीयन नहीं हो पाया होता है। इसी बीच कार्यस्थल में मृत्यु होने पर श्रमिक के आश्रितों को किसी तरह की आर्थिक सहायता राशि नहीं मिल पाती थी। श्रमिकों की इन परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करने जा रही है।