गांजा तस्करों को 10 साल कारावास:कोंडागांव की विशेष अदालत ने सुनाई सजा, पुलिस ने जब्त किया था 42 किलो नशीला पदार्थ
कोंडागांव में गांजा तस्करी में दोषी पाए गए दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। कोंडागांव के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी दी कि केशकाल थाना पुलिस ने 20 अगस्त 2023 की रात एनएच-30 पर चेकिंग के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 42 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद गिरफ्तार आरोपियों में सगीर अली (30) निवासी जिला फरीदाबाद (हरियाणा) और गजेन्द्र सिंह (26) निवासी जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) शामिल थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 42 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया था, जो तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। कोर्ट में दोनों आरोपियों पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए। दोष सिद्ध होने के बाद स्पेशल जज ने दोनों को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।