24 साल बाद बड़ी बिल्डिंग के नियमों में बदलाव:‘हाईराइज’ के नियम बदले… 70 नहीं, 60% जमीन छोड़नी होगी; फ्लैट बढ़ेंगे, कीमत घटेगी
राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कांप्लेक्स बनाने के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40% कर दिया है। अब तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया की 70% जमीन अलग-अलग काम के लिए छोड़नी पड़ती थी। अब सिर्फ 60% छोड़नी पड़ेगी। नए नियम से 40 फीसदी प्लॉट एरिया में मकान या फ्लैट बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही हाईराइज बिल्डिंग बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत किसी भी प्रोजेक्ट में 12.5 मीटर तक चौड़ी सड़क होने पर बिल्डरों को 8 मंजिल तक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक पांच-छह मंजिल की मंजूरी मिल पाती थी। इन दोनों बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को होगा। बिल्डर को फ्लैट या मकान बनाने के लिए जमीन ज्यादा मिलेगी। इसका असर लागत पर पड़ेगा। लागत कम होने से फ्लैट और मकान की कीमत कम होगी। लोगों को कम कीमत में बड़े मकान मिलेंगे। मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध कराने के लिए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। नियमों में संशोधन कर इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है।
बिल्डरों पर सख्ती भी… परमिशन शुल्क 60 हजार रुपए तक बढ़ाया
टाउन प्लानिंग विभाग में ले-आउट परमिशन के लिए बिल्डरों को अब पहले शुल्क जमा करना होगा। अब तक ये शुल्क एक हेक्टेयर के लिए केवल 3750 रुपए था, लेकिन अब इसकी फीस बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर 60 हजार रुपए कर दी गई है। इतना ही नहीं दस्तावेजों की कमी या तकनीकी कारणों से आवेदन निरस्त होता है तो फीस भी वापस नहीं की जाएगी। टाउन प्लानिंग ने इस नए नियम को लेकर राजपत्र में अधिसूचना भी जारी करवा दी है। विभाग का यह नया नियम खासतौर पर प्लाटिंग करने वालों के साथ बिल्डरों पर खासा असर डालेगा। उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा फीस देनी होगी। इसके अलावा जो लोग दो से तीन एकड़ में प्लाटिंग करेंगे उन्हें भी पहले शुल्क जमा करना होगा। मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में पहले ही यह नियम लागू
टाउन प्लानिंग विभाग के अफसरों ने बताया शुल्क बढ़ोतरी और फ्लोर बढ़ाने का नियम मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में पहले ही लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार की कई आवास योजनाओं का फायदा लेने के लिए यह संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस नियम को पहले ही लागू करने की तैयारी थी, लेकिन इसे अब लागू किया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई गई। इसके बाद इसका प्रकाशन राजपत्र में करवा दिया गया है। यानी यह नए नियम अब राज्यभर में एक साथ लागू हो गए हैं।
नाले के ऊपर पार्किंग या रोड भी बना सकेंगे
पुराने नियमों के अनुसार बिल्डरों को पानी निकासी के लिए 9 मीटर का नाला बनाना अनिवार्य है। नाला बनने के बाद उसके ऊपर किसी तरह कोई निर्माण नहीं किया जा सकता था। नए नियमों में संशोधन के बाद नाले से 9 मीटर ऊंचाई पर कॉलोनियों में जाने के लिए रोड बनाई जा सकती है। इतना ही नहीं इस नाले के कुछ हिस्से को कवर्ड कर उसका उपयोग पार्किंग के लिए भी किया जा सकेगा। इससे नालों पर होने वाले कब्जे रुकेंगे और पुरानी कॉलोनियों के नाले पर रास्ते और पार्किंग की जगह निकाली जा सकेगी। सभी परिवारों को अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध हो सके, इसलिए नियमों में संशोधन किया गया है। मिडिल क्लास को नए संशोधन का फायदा होगा। इस बदलाव से केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी फायदा मिलेगा।
ओपी चौधरी,मंत्री- आवास एवं पर्यावरण विभाग ग्राउंड कवरेज बढ़ाने के बाद फ्लैट और मकान ज्यादा बनेंगे। मकान व फ्लैट की लागत कम होगी और लोगों को अफोर्डेबल कीमत में मकान-फ्लैट उपलब्ध हो सकेंगे। सुविधाओं को कम किए बिना ही नियमों में संशोधन किया गया है। यह सबसे बड़ी बात है। -आनंद सिंघानिया, उपाध्यक्ष-क्रेडाई