महादेव सट्‌टा एप के आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

भास्कर न्यूज | रायगढ़/ बिलासपुर चर्चित महादेव सट्टा एप के एक आरोपी की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। 21 अक्टूबर 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को फैसला जारी किया गया। रायगढ़ निवासी अमित कुमार अग्रवाल को मई 2024 को महादेव सट्‌टा एप के जरिए अवैध कमाई के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अमित समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 29 जुलाई 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में पुलिस ने पांच आरोपियों आलोक सिंह राजपूत, रामप्रवेश साहू, खड़ग उर्फ ​​राजा सिंह, अभिषेक और पिंटू के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 4ए के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 420, 120बी और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत भी केस दर्ज किया गया था। बाद में इस मामले में ईडी ने भी ईसीआईआर यानी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अभिषेक और पिंटू नामक दो व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया। बाद में जांच के दौरान अन्य आरोपी पकड़े गए। इसमें से अमित कुमार अग्रवाल ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने मंगलवार को इसे खारिज कर दिया है।

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