फर्जी अंकसूची से नौकरी करने वाले 2 शिक्षक बर्खास्त, डीईओ ने की कार्रवाई
भास्कर न्यूज | राजनांदगांव फर्जी अंकसूची से नौकरी करने वाले 2 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। शराब सेवन कर देरी से स्कूल आने वाले और अभद्र व्यवहार करने वाले एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। कार्रवाई करने वाले डीईओ प्रवास बघेल ने बताया कि लंबे समय से मिल रही शिकायत के बाद मामले की जांच की गई। फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी करने वाले जांच में दोषी मिले 2 स्कूलों के 2 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। वहीं शराब सेवन कर देरी से स्कूल आने वाले एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। डीईओ प्रवास बघेल ने बताया कि अनिताप पाण्डेय, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बल्देवटोला, डोंगरगढ़ विकासखंड एवं राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा नगर डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव की छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा उपलब्ध कराई अभिलेख (प्रतिपर्ण) एवं सेवा पुस्तिका में संलग्न अंकसूची में भिन्नता के आधार पर सेवा पुस्तिका में पाई गई अंक सूची फर्जी होने एवं फर्जी ढंग से शासकीय नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम में कार्यवाही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14-15 के तहत दीर्घ शास्ति अधिरोपित कर संबंधित शिक्षकों को सेवा से पृथक किया गया। बीईओ डोंगरगढ़ को संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर भुगतान की गई राशि की वसूली करने पत्र प्रेषित किया गया है। वहीं चंद्रशेखर तिवारी, सहायक शिक्षक विज्ञान, शास. हाईस्कूल जंतर विकासखंड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव द्वारा शालेय अवधि में शराब सेवन कर आना, विलंब से शाला आना, प्राचार्य एवं स्टॉफ के साथ गाली-गलौच करना, महिला शिक्षकों के समक्ष अपशब्दों का प्रयोग करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनकी निलंबन अवधि तक उन्हें मुख्यालय कार्यालय बीईओ कार्यालय छुरिया में अटैच किया गया है।