सुप्रीम कोर्ट का मथुरा की शाही ईदगाह में साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलाई में शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

नई दिल्‍ली : 

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुख्य याचिकाएं लंबित हैं. हाईकोर्ट में केस के सुनवाई योग्य होने पर भी फैसला लेना है, इसलिए हाईकोर्ट ही इस पर फैसला ले. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने दाखिल की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलाई में शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

ट्रस्‍ट ने अपनी याचिका में 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया था.

याचिका में कहा गया कि भूमि को आधिकारिक तौर पर ‘ईदगाह’ नाम के तहत पंजीकृत किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका टैक्स ‘कटरा केशव देव, मथुरा’ के उपनाम के तहत एकत्र किया जा रहा है.

इसे लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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