पत्नी और चार बच्चों की हत्या के लिए मिली थी मौत की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने 12 सालों बाद किया बरी

पूरी घटना 2010 की है जब रामानंद अपनी पत्नी संगीता और चार नाबालिग बेटियों के साथ अपने घर में सो रहा था। घटना के वक्त उसका बेटा घर से बाहर था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को धारदार हथियार से हमला कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित विवाहेतर संबंध में अपनी पत्नी समेत चार बच्चों की हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाले एक व्यक्ति को 12 सालों के बाद बरी कर दिया। शख्स को जनवरी, 2010 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने फैसले में यूपी पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए और सबूतों को गढ़ा गया और इंजीनियर्ड बताया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अमेरिकी लेखक और दार्शनिक मार्क ट्वेन के प्रसिद्ध शब्दों का हवाला देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने कहा, “मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था – यह ऐसा है , एक शब्द लें, इसे अक्षरों में विभाजित करें; अक्षरों का व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन जब वे संयुक्त होते हैं तो वे अर्थ के साथ शब्द का निर्माण करेंगे। इस तरह आपको परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करना होगा। आपको सभी परिस्थितियों को एक साथ लेना होगा और खुद फैसला करना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित किया है।”

जिला अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गांव बसढिया के निवासी दोषी रामानंद द्वारा दायर अपील पर 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने जिला अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए अपराध के फैसलों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 9 जुलाई, 2021 को उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी। यह फैसला पुलिस हिरासत के दौरान उसके स्वीकार दिए गए बयान, कपड़ों पर मिले दाग, हथियार आदि पर गहन विचार करने के बाद दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने बेंच के लिए 93-पन्नों के फैसले को लिखते हुए कहा, ”हालांकि अपराध भीषण है और मानव विवेक के खिलाफ है, एक आरोपी को केवल कानूनी सबूतों पर ही दोषी ठहराया जा सकता है।”

21-22 जनवरी 2010 की है पूरी घटना
यह पूरी घटना 21-22 जनवरी 2010 की दरमियानी रात की है जब रामानंद अपनी पत्नी संगीता और चार नाबालिग बेटियों के साथ अपने घर में सो रहा था. घटना के वक्त उसका बेटा घर से बाहर था। पुलिस की कहानी के अनुसार, युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों को धारदार हथियार से हमला किया। हालांकि, युवक ने दावा किया कि उस दिन गांव में ऊंची जाति के चार लोग उसके घर आए, जिसके बाद उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके चलते वह वहां से भाग गया और उसके परिवार के सदस्यों को आग लगाकर मार दिया गया। घटना के बाद यह बात उसने अपने देवर को बताई और फिर उसने सुबह पुलिस में की गई शिकायत में इसका जिक्र किया।

सबूतों में सुप्रीम कोर्ट को मिली कई कमियां
सबूतों का विश्लेषण करने पर, शीर्ष अदालत ने कई कानूनी कमियों को पाया, जिन्हें नीचे की अदालतों ने अनदेखा कर दिया था। अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि अभियुक्त को कितनी गंभीर चोटें आई हैं। इस मकसद से, अदालत ने पाया कि युवक ने संगीता से शादी के दौरान दूसरी महिला मंजू के साथ सगाई कर ली थी। अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर नीचे के न्यायालयों के भरोसे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसमें पुलिस द्वारा साक्ष्य बनाने के लिए एक स्पष्ट डिजाइन देखने को मिली। अदालत ने पुलिस के इस बयान पर संदेह जताया कि युवक ने अपराध करने के एक दिन बाद अपना अपराध कबूल करने के लिए एक स्थानीय राजनेता के पास गया और घटना के बाद सुबह स्थानीय पंचायत सदस्य के पास यह दावा करने के लिए गया कि वह अपने परिवार की हत्या का दोषी है।

‘निचली अदालतों ने सबूतों पर भरोसा कर की गलती’
कोर्ट ने अभियुक्त के कहने पर हथियार और कपड़े इकट्ठा करते समय नियम पुस्तिका का पालन नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष को भी दोषी ठहराया। पुलिस ने दावा किया कि रामानंद के बयान के आधार पर, वे उसे और दो गवाहों को हथियार और कपड़े बरामद करने के लिए ले गए। शीर्ष अदालत ने कहा, “हमारा मानना है कि निचली अदालतों ने इस सबूत पर भरोसा करने में गंभीर गलती की है।” वहीं, भविष्य के लिए सावधानी के उपाय के रूप में, कोर्ट ने देश भर के सभी ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि जो आरोपी वकील का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें प्रभावी और सार्थक कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें अनुभवी वकीलों को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी जो जटिल मामलों को संभालने में सक्षम हों।

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