यौन उत्पीड़न के दौरान दम घुटने से हुई थी दलित बच्ची की मौत ,सच छिपाने के लिए कर दिया था शव का अंतिम संस्कार

दिल्ली पुलिस ने 9 साल की दलित लड़की की मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ दायर अपने साक्ष्य में कहा है कि उसकी मौत यौन उत्पीड़न के दौरान दम घुटने से हुई है.पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपियों के खुलासे बयानों पर भरोसा किया है – राधे श्याम (55), श्मशान घाट का एक पुजारी, जहां लड़की पानी पीने गई थी, और तीन अन्य कर्मचारी, कुलदीप सिंह (63), लक्ष्मी नारायण (48) और सलीम अहमद (49).

 

आरोपितों का कहना है कि कूलर से पानी लाते वक्त बिजली का करंट लगने से बच्ची की मौत हो गई। लड़की के परिवार का आरोप है कि युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद आनन-फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने कहा, ‘बलात्कार करते हुए आरोपी कुलदीप ने मृतका का हाथ पकड़ लिया और आरोपी राधेश्याम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। राधेश्याम ने मृतक के मुंह पर हाथ रखा जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी राधेश्याम व कुलदीप सिंह मृतका के शव को राधेश्याम के कमरे से वाटर कूलर से हॉल में ले गए और उसके शव को बेंच पर रख दिया।सभी चार आरोपी श्मशान घाट पर एकत्र हुए (और) सामान्य इरादे से बलात्कार और हत्या के सबूतों को खत्म करने के लिए मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, श्याम ने “मृत्यु के समय को शाम 5:30 बजे बताते हुए सबूतों में हेरफेर किया, जबकि पीड़िता को शाम 5:42 बजे सीसीटीवी फुटेज में जीवित देखा गया था”।साथ ही अहमद और नारायण मुख्य रूप से सबूतों को नष्ट करने और दाह संस्कार की सुविधा में शामिल थे। पुलिस ने कहा कि इन दोनों ने अपराध में श्याम और सिंह द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जांचकर्ताओं के समक्ष खुलासे के बयान दिए हैं।

 

पुलिस ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, “वाटर कूलर के शरीर पर कोई जैविक द्रव/डीएनए ट्रेस/नमूना नहीं पाया गया, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि मृतक को करंट नहीं लगा था; क्योंकि बिजली का करंट लगने की स्थिति में वाटर कूलर की बॉडी पर डीएनए ट्रेस मौजूद रहेगा।जानकारी के मुताबिक  श्याम के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि वह पोर्न का आदी था।पुलिस ने कहा, ‘बलात्कार करते हुए आरोपी कुलदीप ने मृतका का हाथ पकड़ लिया और आरोपी राधेश्याम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। राधेश्याम ने मृतक के मुंह पर हाथ रखा जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी राधेश्याम व कुलदीप सिंह मृतका के शव को राधेश्याम के कमरे से वाटर कूलर से हॉल में ले गए और उसके शव को बेंच पर रख दिया।पुलिस ने कोर्ट को  बताया कि श्याम के मोबाइल की खोज इतिहास से पता चला है कि वह पोर्न का आदी था। “उन्होंने 11 जून से 30 जुलाई तक लगभग 1,300 पोर्न वेबसाइटों का इस्तेमाल किया।

 

पीड़ित परिवार के लिए अंतरिम मुआवजे के लिए दिल्ली महिला आयोग (DCW) द्वारा एक आवेदन के जवाब में IO द्वारा बयान दायर किया गया था। 14 सितंबर को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने निर्देश दिया कि 2.5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा तुरंत वितरित किया जाए। लड़की के परिवार के लिए। आरोपी के खिलाफ बलात्कार, गलत तरीके से कारावास, हत्या, सबूतों को नष्ट करने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

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