रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ओबीसी एवं ईडब्लूएस वर्ग के लोगों से क्वांटिफायबल डॉटा आयोग के सर्वेक्षण में भाग लेने की अपील की

पंजीयन के लिए पोर्टल को आखिरी बार 17 अक्टूबर तक के लिए खोला गया है

ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के जोन कार्यालय में करा सकते हैं पंजीयन

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) वर्ग के सभी लोगों से अपील की है कि वे इन वर्गों की गणना के लिए प्रदेश में क्वांटिफायबल डॉटा आयोग द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण में अवश्य भाग लें। आयोग द्वारा वेब पोर्टल cgqdc.in के माध्यम से यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के लिए पंजीयन हेतु मॉप-अप राउंड के तहत पोर्टल को आखिरी बार 17 अक्टूबर तक खोला गया है। ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के जोन कार्यालय में जाकर इसके लिए पंजीयन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ओबीसी और ईडब्लूएस वर्ग के लोगों से अपील की है कि वे अपने और अपने परिवार की आवश्यक जानकारी क्वांटिफायबल डॉटा आयोग के पोर्टल पर जरूर दर्ज करवाएं। अब तक प्राप्त डॉटा की समीक्षा से पता चला है कि दोनों वर्गों के बहुत से लोगों ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया है। ऐसे लोगों को सर्वेक्षण में भाग लेने का मौका देने के लिए 17 अक्टूबर तक पोर्टल को खोला गया है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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