माओवादियों ने लौटाया जिला प्रशासन का मोटर बोट, 11 दिन पहले बीजापुर के इंद्रावती नदी घाट से लेकर चले गए थे

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में 11 दिनों बाद माओवादियों ने जिला प्रशासन की मोटर बोट को लौटा दिया। 25 सितंबर को माओवादी इंद्रावती नदी के उसपरी घाट से मोटर बोट को अपने साथ ले गए थे।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में 11 दिनों बाद माओवादियों ने जिला प्रशासन की मोटर बोट को लौटा दिया। 25 सितंबर को माओवादी इंद्रावती नदी के उसपरी घाट से मोटर बोट को अपने साथ ले गए थे। शुक्रवार की शाम नक्सलियों ने इंद्रावती नदी पार के एक गांव के ग्रामीणों और पंचायत सचिव को मोटर बोट सौंप दिया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी थाने में दी। अब जिला प्रशासन ने बोट को अपने पास रख लिया है।

बता दें कि बस्तर में इंद्रावती नदी पार के गांवों में 39 आदिवासियों की मौत की अफवाह उड़ी थी। मौतों का सच जानने जिला प्रशासन की टीम नदी पार गई थी। 25 सितंबर को विधायक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी घाट तक गए थे। अफसर नदी पार नहीं किए थे। विधायक और अफसरों के लौटने के बाद नक्सलियों ने घाट से बोट को अपने साथ ले गए थे। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बताया कि 7 सितंबर को नक्सलियों ने बोट को लौटा दिया। उसे ट्रैक्टर से पुलिस थाना लाया गया। पुलिस ने बोट को नगर सेना को सौंप दिया है।

इंद्रावती नदी पार करने नाव ही एकमात्र सहारा
बताया जा रहा है कि बोट में तकनीकी खराबी के कारण नक्सलियों ने बोट ग्रामीणों के हवाले कर दिया। इसके बाद ट्रैक्टर पर लादकर मोटरबोट को भैरमगढ़ लाया गया। नक्सलियों ने 10 दिनों तक इंद्रावती नदी के झिल्ली घाट में बोट को चला रहे थे। इंद्रावती नदी पर कई जगह पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। जंगल के अंदर बसे ग्रामीणों को नदी पार करने का एकमात्र साधन नाव ही है। ग्रामीण लकड़ी की छोटी नाव से नदी पार करते हैं। कुछ घाटों में जिला प्रशासन ने मोटर बोट की व्यवस्था कर रखी है। जिस मोटर बोट को नक्सली अपने साथ लेकर चले गए थे, वह नगर सेना की टीम का था।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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