कोरिया : कलेक्टर के मार्गदर्शन में अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई जारी, बरपारा के किराना दुकान व्यवसायी के गोदाम से 101 बोरा अवैध धान जप्त

जिले में धान उठाव की भी सुगम व्यवस्था, 55 प्रतिशत से ज्यादा धान का हो चुका है उठाव

अब तक 3228 किसानों से 1 लाख 26 हज़ार क्विंटल धान की हुई खरीदी, बारदाना की भी पर्याप्त उपलब्धता

 

जिले में धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित है। खरीदी से लेकर धान के उठाव तक की सुगम व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में प्रशासनिक टीम भी सतर्कता के साथ अवैध धान भंडारण और परिवहन पर नजर जमाए हुए है और उचित कार्रवाई भी कर रही है। आज ग्राम बरपारा के किराना दुकान व्यवसायी संत कुमार साहू के गोदाम से 101 बोरा अवैध धान तहसीलदार बैकुंठपुर व टीम के द्वारा जप्त किया गया है।
कलेक्टर श्री लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारु रूप से संचालित है। जिले के 20 उपार्जन केन्द्रों में 06 दिसंबर तक 3228 किसानों द्वारा 1,26,180 क्विंटल धान का विक्रय किया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार धान उपार्जन केन्द्रों से उपार्जित किए गए धान का उठाव भी जारी है। धान उठाव की सुगम व्यवस्था का परिणाम है कि जिले में अब तक उपार्जित धान की तुलना में 56 प्रतिशत धान का उठाव कर लिया गया है। जिले के सभी उपार्जन केंद्रों से 71,798.80 क्विंटल धान का उठाव मिलरों द्वारा कर लिया गया है। धान बेचने में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं।
कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देश पर समितियों में अवैध धान खपाने वाले कोचियों-बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा अवैध धान की जब्ती की कार्यवाही भी की जा रही है। जांच हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है तथा अमानक धान पर भी कार्रवाई की जा रही है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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