एसआई पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज ,अश्लील वीडियो वायरल करने की देता था धमकी

छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी की में पदस्थ एसआई अजयकांत तिवारी पर बिलासपुर की रहने वाली एक महिला ने रेप का आरोप दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर रतनपुर थाने में आरोपी एसआई के खिलाफ 342, 294, 376, 506 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है।

जानकारी के मुताबिक घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। 34 वर्षीय पीड़िता भी रतनपुर क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़ित महिला ने रायपुर के महिला थाने में आरोपी एसआई के खिलाफ रेप और धमकी का आरोप दर्ज कराया था, चुकीं घटना स्थल रतनपुर होने के कारण महिला थाना में जीरो पर FIR दर्ज कर मामले को रतनपुर थाना ट्रांसफर कर किया गया था। पुलिस में दर्ज पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, 2004 में जब वह रायपुर में पढ़ाई कर रही थी, इस दौरान उसका परिचय अजयकांत तिवारी से हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इसी का फायदा उठाकर अजयकांत ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। कुछ सालोें बाद जब अजय कांस्टेबल में चयनित हो गया तो पीड़िता भी यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले गयी। इस बीच एक दिन आरोपी दिल्ली पहुंचा और पीड़िता को अपने साथ बिलासपुर लेकर आ गया। इस दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता से संबंध बनाये और इसका एक वीडियों भी बना लिया।

इसके बाद वीडियों को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का लगातार रेप करता रहा। ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहा। इस बीच अजयकांत तिवारी का चयन सब इंस्पेक्टर में हो गया। एसआई बनने के बाद आरोपी ने पीड़िता को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी रचा ली। इधर पीड़िता ने भी सब कुछ भूलकर शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद फिर से अजय पीड़िता को काॅल करके वीडियों वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। इस बात से परेशान पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रतनपुर थाना में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है।

बताया जा रहा हैं कि, आरोपी ने पीड़िता के साथ रतनपुर, बिलासपुर और रायपुर में दुष्कर्म किया था। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कुछ दिन पहले ही एसआई अजयकांत तिवारी पर रायपुर के आमानाका थाने में पीड़िता ने छड़खानी व धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की शिकायत पर थाने में 354, 509 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। साथ ही इस शिकायत के बाद राजनांदगांव एसपी ने एसआई को लाइन अटैच भी कर दिया था।

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