सूरजपुर : जयनगर व रामानुजनगर के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में बेचे जा रहे उर्वरक में अमानक मिलने पर विक्रय में लगा रोक

जिला अधिसूचित प्राधिकारी उर्वरक एवं उप संचालक कृषि के आदेशानुसार द्वारा निम्न जगहों पर उर्वरक की निरीक्षक किया तथा उर्वरक की निरीक्षक हेतु उसकी नमूने को विश्लेषण के लिए उर्वरक गुण नियंत्रण रायपुर प्रयोगशाला भेजा गया जिसमें विश्लेषण द्वारा परिणाम के आधार पर उर्वरक एन पी के तत्वों में अमानक स्तर पर पाया गया है जिसमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जयनगर आई एस एफ सी ओ एनपीके जिस का नमूना 8 जून 2021 को लिया गया था जिसमे उर्वरक अमानक पाया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 26 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 19 (1) ‘‘क‘‘ के अंतर्गत उपरोक्त अमानक उर्वरक का भंडार एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है

साथ ही उर्वरक निरीक्षक रामानुज नगर द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण के अंतर्गत आदिम जाति सहकारी समिति रामानुजनगर से आई एफ एस सी ओ एनपीके के का नमूना लेकर विश्लेषण हेतु गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गया था प्राप्त विश्लेषण परिणाम के आधार पर उर्वरक फास्फोरस तत्व में अमानक स्तर पाया गया है जिसमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रामानुजनगर को उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 26 के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 19 (1) ‘‘क‘‘ के अंतर्गत उपरोक्त अमानक उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध किया जाता है।

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