रायपुर : गोल बाजार एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं अपितु पूरे रायपुर शहर की है महत्वपूर्ण पहचान: मुख्यमंत्री श्री बघेल

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए गोल बाजार को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने के लिए शासन द्वारा अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत गोल बाजार में व्यवसायरत व्यापारियों को उनकी जमीन तथा उनकी दुकान का मालिकाना हक दिए जाने के संबंध में आवश्यक प्रावधान रखा गया। शासन द्वारा ये जमीन नगरपालिक निगम के नाम कर दी गई है और कलेक्टर रायपुर को संपत्ति अंतरण नियम के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई है। जिनकी देखरेख में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि शासन प्रशासन की यह एक महत्वपूर्ण अभिनव पहल है। ऐसा कभी सुना नहीं गया और न ही कभी देखा कि किसी बाजार की भूमि को शासन ने उस बाजार को चलाने वाले व्यापारियों को सौंपने का निर्णय लिया हो। उन्हें उनकी दुकान, जमीन का मालिक बनाने का निर्णय लिया हो। मुझे यह जानकार आश्चर्य हुआ कि लोगों ने वर्षों से बल्कि कई तो ऐसे भी है जिन्होंने पीढ़ियों से यहां व्यवसाय किया है। वो केवल लायसेंसी हक से इस जमीन पे काबिज है, याने कि वें केवल निगम के किराएदार है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने गोल बाजार में व्यवसायरत व्यापारियों को उनकी जमीन, उनकी दुकान का मालिकाना हक देने का अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रायपुर आया और उसने गोल बाजार नहीं देखा तो क्या देखा।‘

गौरतलब है कि गोल बाजार का उन्नयन सन् 1909 में किया गया था, यह बाजार लगभग सवा सौ साल पुराना है। गोल बाजार करीब साढ़े तीन एकड़ में फैला है। बाजार के बारे में एक पुरानी कहावत ‘‘जो न मिले कहीं वो सब मिले यहीं‘‘ है। यह भी कहा जाता हैं कि इस बाजार में एक व्यक्ति की जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक का सारा सामान उपलब्ध है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed