‘BJP ने बिना तैयारी बढ़ाया था आरक्षण’, CM भूपेश का केजरीवाल पर हमला, दिल्ली-पंजाब में क्यों लागू नहीं करते OPS

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के 58% आरक्षण को रद्द करने पर कहा कि 11-12 साल पहले भाजपा ने बिना तैयारी किए आरक्षण बढ़ाया था। कोर्ट के सामने इसका औचित्य साबित नहीं कर पाए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के 58% आरक्षण को रद्द करने पर कहा कि 11-12 साल पहले भाजपा ने बिना तैयारी किए आरक्षण बढ़ाया था। कोर्ट के सामने इसका औचित्य साबित नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाजपा सरकार के समय बिना तैयारी आरक्षण 58% कर दिया था, जिसे कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया। भाजपा द्वारा कोई वकील नहीं खड़ा करने के आरोप पर भूपेश ने कहा कि भाजपा अपने समय का भी निकाल कर देख ले। वे बताएं 15 साल सत्ता में रहे हैं, कितने वकीलों को खड़ा किए हैं।

बालोद जिले में भेंट मुलाकात कर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में लागू किए हैं। अब गुजरात और हिमाचल में भी ओपीएस लागू करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में लागू करने की बात कह रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। वो हमारी नकल कर रहे हैं। पेंशन अंशदान राशि को लेकर सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 17 हजार करोड़ रुपये अंशदान केंद्र सरकार के पास जमा है। उसे वापस देने के रास्ते हैं। उसे रोक नहीं सकते।

‘कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा पता चल जाएगा’
कांग्रेस अध्यक्ष पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा…। कुछ दिन इंतजार कीजिये, जो बदली छाई हुई है वह दूर हो जाएगी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा बघेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आम जनता के मद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है। देश में जो स्थिति बनी है। खासकर बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम केंद्र की सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। इसे व्यापक जनससमर्थन मिल रहा है। ऑपरेशन लोटस पर बघेल ने कहा कि अभी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पीछे पड़े हैं। भाजपा के लोग देश में विपक्षी दलों को तोड़ने में लगे हैं। जहां नहीं कर पा रहे हैं वहां ईडी, सीबीआई, आईटी और डीआरआई के माध्यम से कार्रवाई कर दबाव बना रहे हैं।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।