रेस्टोरेंट मालिक ने दिवाली पर नहीं दी छुट्टी और पैसे, गुस्साए कर्मचारियों ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेस्टोरेंट मालिक की कर्मचारियों ने पीट-पाटकर हत्या कर दी। मालिक ने उन्हें दिवाली पर ना तो छुट्टी दा और ना ही पैसे, इससे नाराज कर्मचारियों ने घटना को अंजाम दिया।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार रात मैगी प्वाइंट के रेस्टोरेंट संचालक की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला की कारोबारी की हत्या में उसके ही दो कर्मचारी शामिल हैं। इसके बाद घेराबंदी करके पुलिस ने दोनों आरोपियों को आधे घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कारोबारी ने उन्हें दिवाली पर ना तो छुट्टी दी और ना ही पैसा इसलिए गुस्से में उसे डंडे से पीट-पीटकर मार डाला।

यह घटना रायपुर के माना थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि 45 साल के अजय गोस्वामी महाराज मैगी प्वाइंट नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते थे। उनके रेस्टोरेंट में मध्य प्रदेश का रहने वाला सागर सिंह सैयाम और ओडिशा का रहने वाला चिन्मय साहू काम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से गोस्वामी का इन दोनों कर्मचारियों से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

कर्मचारियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि अजय गोस्वामी उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं दे रहा था। वेतन की बात को लेकर उनका अक्सर उससे झगड़ा हुआ करता था। दिवाली पर भी उसने ना तो वेतन दिया और ना ही छुट्टी दी। दिवाली के अगले दिन जब अजय ने उनसे काम करने को कहा तो दोनों ने बोल दिया कि आज छुट्टी है, काम नहीं करेंगे। यह सुनकर अजय ने उन्हें डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर कारोबारी को मार डाला।

बस स्टैंड से गिरफ्तार हुए आरोपी

हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने वारदात की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी शुरू की। रेलवे स्टेशन, भाटा गांव बस स्टैंड पर पुलिस तैनात कर दी गई। दोनों अपने गांव भागना चाह रहे थे। लेकिन इन्हें भाटा गांव बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इन्हें धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी में है। आरोपियों के पास से रेस्टोरेंट से लूटे गए 10 हजार रुपए भी बरामद हुए हैं।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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