रायपुर : लोहर्सी और खरौद धान खरीदी केन्द्रों में मिली गड़बड़ी

धान के बोरों के सत्यापन में मिला अधिक धान

हटाये गये केन्द्र प्रभारी, पटवारी निलंबित

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में विगत एक नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ है। राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू  संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। धान उर्पाजन केन्द्रों में लापरवाही पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर जिले के अधिकारियों ने पामगढ़ तहसील के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र पामगढ़, मेहंदी, मेऊ, लोहर्सी एवं खरौद तथा जांजगीर तहसील के अंतर्गत खोखरा स्थित धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें यहां कई गड़बड़ी मिली। अधिकारियों ने निरीक्षण में अव्यवस्था तथा गड़बड़ी पाए जाने पर खरौद के धान खरीदी केंद्र प्रभारी को हटाने तथा केन्द्र में अनुपस्थित पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि जिला कलेक्टर द्वारा धान खरीदी पूर्णतः पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर के निर्देश पर जिले के अधिकारियों ने खरौद, लोहर्सी सहित अन्य केन्द्रों को आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान खरौद, लोहर्सी मे अव्यवस्था पाया गया। उनके द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान के बोरो का भौतिक सत्यापन करने पर 1 से 3 किलोग्राम ज्यादा धान की खरीदी किया जाना पाया गया। पूर्व दिनों में खरीदी किये गये धान बोरो का सत्यापन-तौल कराये जाने पर 1-3 किलोग्राम कम पाए जाने के कारण अपर कलेक्टर श्री वैद्य ने खरौद के धान खरीदी केंद्र प्रभारी को हटाये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। इसके साथ ही 03 धान खरीदी केंद्र मे 16000 से 17000 क्विंटल धान खरीदी हो गई है। उन्होंने खरीदे गए धान का जल्द से जल्द उठाव कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ शेष खरीदी केंद्रो मे धान को ढकने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। खरौद पटवारी को धान खरीदी केंद्र में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया था, किंतु वह धान खरीदी केंद्र में अनुपस्थित पाया गया। अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़ को संबंधित पटवारी पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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