रायपुर : नामांतरण, बंटवारा के बाद बिना देरी अपडेट करें रिकॉर्ड : कलेक्टर डॉ भुरे

मैदानी अमले को निर्धारित मुख्यालय में रहने दिए निर्देश

 अवैध प्लाटिंग पर जारी रहेगी कार्रवाई

समय-सीमा की सप्ताहिक बैठक में हुई विभागीय कामकाज की समीक्षा

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने सभी राजस्व अधिकारियों को रिकॉर्ड अपडेशन करने के निर्देश समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में दिए है। आज रेडक्रास सभाकक्ष में हुई इस बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में डॉ भुरे ने जमीनों के नामांतरण, बंटवारा आदि के बाद तत्काल बिना देर किए राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश एस.डी.एम सहित सभी तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने बताया कि अब राजस्व रिकॉर्ड अपडेशन का काम साफ्टवेयर के जरिए राजस्व अधिकारी कर सकते है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के तत्काल बाद साफ्टवेयर में रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को अलग-अलग आई-डी और पासवार्ड भी दिया जा चुका है। राजस्व प्रकरण में आदेश जारी करते ही अधिकारी तत्काल रिकॉर्ड को भी दुरूस्त कर दे। डॉ भुरे ने अवैध प्लांटिंग पर लगातार कार्रवाई करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सभी विभागों के मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित मुख्यालय में रहकर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के निर्देश  भी बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत की सी.ई.ओ श्री आकाश छिकारा, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, सहायक कलेक्टर श्री जयंत नहाटा सहित सभी राजस्व अधिकारी एवं विभागीय प्रमुख भी मौजुद रहे।

मत्स्य निरीक्षक को कारण बताओं नोटिस- बैठक में कलेक्टर ने मछली पालन विभाग द्वारा जिले में संचालित कार्यकर्मो और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिले के लगभग 70 गौठानों में मछली पालन के लिए उपलब्ध तालाबों-डबरियों में मछली पालनें के लिए स्व-सहायता समूहों को सभी जरूरी मदद और मार्गदर्शन देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अभनपुर विकासखंड के जवईबांधा गौठान में मछली पालन के लिए मत्स्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं करने और स्थानीय समूह को किसी प्रकार की शासकीय मदद और मार्गदर्शन नही देने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डॉ भुरे ने तालाब वाले गौठानों का नियमित निरीक्षण करने और अधिक से अधिक ग्रामीणों को मछली पालन से जोड़ने के लिए शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

5 दिसंबर तक होगा धान बेचने किसान पंजीयन, अन्य विभागों के कामकाज की भी समीक्षा- बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सी.ई.ओं श्री चन्द्राकर ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में धान बेचने के लिए पंजीयन की तिथि को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। किसी कारण से अभी तक धान बेचने के लिए पंजीयन कराने से छुट गए किसान अब 5 दिसंबर तक पंजीयन करा सकते है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में धान की अब तक 1 लाख 30 हजार टन से अधिक की खरीदी हो चुकी है। इसमें से लगभग 60 प्रतिशत धान का उठाव भी समितियों से कर लिया गया है। जिले में धान खरीदी के लिए पर्याप्त संख्या में बारदाना उपलब्ध है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करने और किसानों के लिए सभी प्रकार की सुविधाए सुनिशिचत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। डॉ भुरे ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजुर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने सड़कों के पेचवर्क भी तेजी से कराने को कहा। डॉ भुरे ने किसानों के सिंचाई पंपो तक बिजली पहुंचाने, लो-वोल्टेज की समस्या को ठीक करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जिले वासियों की सहुलियत के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के भी निर्देश बैठक में दिए।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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