रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन -2023 : रायपुर जिले में 468 लीटर शराब और 10 दोपहिया वाहन जब्त

शराब के अवैध परिवहन एवं विक्रय के मामले में 63 आरोपी गिरफ्तार

विधानसभा निर्वाचन – 2023 के मद्देनजर रायपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के दिशा-निर्देशन में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में आबकारी विभाग की टीम द्वारा शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय पर कड़ी निगरानी रख रही है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक रायपुर जिले में शराब के अवैध परिवहन एवं विक्रय के मामले में विभिन्न स्थानों एवं व्यक्तियों से 468 लीटर मदिरा तथा 10 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। उक्त मामले में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 62 प्रकरण पंजीबद्ध कर 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 2.86 लाख रूपए तथा जब्त किए गए दोपहिया वाहन का मूल्य 4.24 लाख रूपए है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराए जाने हेतु टेलीफोन नंबर 0771-2428201 जारी किया गया है एवं इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14405 पर कोई भी आम नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर प्राप्त शिकायतों पर जिला रायपुर के आबकारी विभाग टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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