रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 : निगरानी दलों ने 32 करोड़ 75 लाख रूपए की नगदी और वस्तुएं की जब्त

राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 25 अक्टूबर तक की स्थिति में 32 करोड़ 75 लाख रूपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई है, जिसमें 8 करोड़ 54 लाख रूपए की नगद राशि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 25 अक्टूबर तक की स्थिति में 25 हजार 101 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 76 लाख रूपए है। साथ ही 2946 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 47 लाख रुपए है भी जब्त किया गया है। सघन जाँच अभियान के दौरान 14 करोड़ 46 लाख  रूपए कीमत के  181 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किया गया है।  इसके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 6 करोड़ 50 लाख रूपए है भी जब्त की गई हैं।

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में 12499 लाइसेंसी हथियारों में 10854 हथियार जमा किये गये हैं, 3 जब्त किये गये हैं और 28 कैंसल किये गये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1354 प्रकरण बनाये गये हैं और इसके अंतर्गत 1411 हथियार जब्त किये गये हैं। 81 लोगों को जिलाबदर किया गया है। एमवी एक्ट के अंतर्गत 4 लाख 74 हजार 84 प्रकरणों में 20 करोड़ 71 लाख 7 हजार 384 रुपए की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत 1 लाख 49 हजार 478 प्रकरणों में 1 लाख 91 हजार 108 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा 1 लाख 13 हजार 210 बाउंड ओवर किये गये हैं।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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