राजनांदगांव : व्यय प्रेक्षकों द्वारा किया गया निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों का लेखा जांच परीक्षण

– अनुपस्थित सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किया नोटिस

– भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार अनुपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी को 48 घण्टे के भीतर अनिवार्यत: जवाब करना होगा प्रस्तुत

– अभ्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ रहन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (आई) के अधीन एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी

राजनांदगांव 28 अक्टूबर 2023।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक मुग्धा किरण सरदेशपाण्डे तथा विधानसभा डोंगरगांव एवं खुज्जी के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक डॉ. ललिता कुमारी द्वारा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों का लेखा जांच परीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत व्यय प्रेक्षक मुग्धा किरण सरदेशपाण्डे ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74-डोंगरगढ़ अंतर्गत 27 अक्टूबर 2023 को आयोजित लेखा जांच परीक्षण  में निर्वाचन लडऩे वाले कुल 10 अभ्यर्थी में से 4 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव अंतर्गत 26 अक्टूबर 2023 को आयोजित लेखा जांच परीक्षण में कुल 29 अभ्यर्थी में से 13 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इसी तरह व्यय प्रेक्षक डॉ. ललिता कुमारी द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76-डोंगरगांव एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77-खुज्जी से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों का लेखा जांच परीक्षण किया गया। विधानसभा डोंगरगांव अंतर्गत आयोजित लेखा जांच परीक्षण में निर्वाचन लडऩे वाले 12 अभ्यर्थी में से 11 अभ्यर्थी उपस्थित थे। विधानसभा खुज्जी अंतर्गत निर्वाचन लडऩे वाले कुल 10 अभ्यर्थी में से 6 अभ्यर्थी उपस्थित रहे।
व्यय प्रेक्षकों के निर्देशानुसार अनुपस्थित सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार अनुपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी को 48 घण्टे के भीतर अनिवार्यत: जवाब प्रस्तुत करना है तथा व्यतिक्रम के कारणों को स्पष्ट करना होगा। नोटिस तामिल होने के 48 घण्टे के बाद भी अभ्यर्थी अपना जवाब प्रस्तुत करने में एवं व्यय पुस्तिका व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा वाहन आदि के उपयोग की अनुमति वापस ले ली जाएगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (आई) के अधीन एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। इसका परिणाम अभ्यर्थी के निरर्हता के रूम में परिणित हो सकता है।
उल्लेखनीय है कि व्यय प्रेक्षक मुग्धा किरण सरदेशपाण्डे द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74-डोंगरगढ़ अंतर्गत व्यय लेखा रजिस्टर द्वितीय निरीक्षण बुधवार 1 नवम्बर 2023 को एवं तृतीय निरीक्षण रविवार 5 नवम्बर 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगढ़ में किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव अंतर्गत व्यय लेखा रजिस्टर का द्वितीय निरीक्षण मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 को एवं तृतीय निरीक्षण शनिवार 4 नवम्बर 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में किया जाएगा। इसी तरह व्यय प्रेक्षक डॉ. ललिता कुमारी द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76-डोंगरगांव एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77-खुज्जी के अंतर्गत द्वितीय निरीक्षण मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 को एवं तृतीय निरीक्षण शनिवार 4 नवम्बर 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव में किया जाएगा।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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