दुर्ग : कलेक्टर द्वारा शातिर गुण्डा बदमाश को केंद्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेश पारित

जिला जनसंपर्क कार्यालय दुर्ग (छ.ग.)
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कलेक्टर द्वारा शातिर गुण्डा बदमाश को केंद्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेश पारित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश अनित कुंजाम (गोड़) पिता नंदू गोंड के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा (2) सहपठित उपधारा 3 के अंतर्गत 3 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध किये जाने हेतु अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार अनित कुंजाम (गोड़) पिता नंदू गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी बांधा तालाब गंजपारा, दुर्ग थाना-दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र का शातिर गुण्डा बदमाश है जो वर्ष 2013 से लगातार अपराध घटित कर रहा है। पुलिस थाना में 21 अपराध दर्ज है। अनित कुंजाम (गोड़) के आपराधिक गतिविधियों से जन साधारण को आतंकित, भयभीत एवं अशांति पूर्ण जीवन निर्वहन करने तथा लोगों में इतना भय एवं आतंक फैला दिया है, जिसके कारण लोग उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने एवं साक्ष्य देने से डरने लगे। आदतन गुण्डागर्दी, मारपीट, चाकूबाजी, दादागिरी एवं चोरी जैसे अपराध घटित करने के कारण अनित कुंजाम (गोड़) पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही भी की गई है। इसके बाद भी इसके आदतों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। गंभीर वारदात करने के बाद भी कुछ दिन जेल में रहकर छूट जाता है। जेल से बाहर आते ही पुनः अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। इनके कृत्यों से सार्वजनिक जीवन तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नें लोगों को भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए अन्य कोई विकल्प न पाते हुये पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनित कुंजाम (गोड़) के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की वैधानिक प्रवाधानों के तहत् 03 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध किये जानेे आदेश पारित किया है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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