कोरबा : गोधन न्याय योजना में लापरवाही बरतने वाले तथा एक ही पंचायत में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ सचिवों का होगा स्थानांतरण

गोठान के कार्यों में लापरवाही बरतने पर एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का वेतन रोकने जारी हुआ आदेश
कार्यों में कसावट लाने पंचायत सचिव का हुआ स्थानांतरण
कलेक्टर श्री संजीव झा ने गौठानो के नोडल अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, योजना के गंभीरता पूर्वक क्रियान्वयन के दिए निर्देश

राज्य शासन की महत्वकांक्षी गोधन न्याय योजना और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के जिले में सक्रिय संचालन के लिए जिला प्रशासन गंभीर है। कलेक्टर श्री संजीव झा जिले के गोठानो में योजनाओं के गंभीरता पूर्वक संचालन करने लगातार अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर रहे हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री झा ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में गौठानों के नोडल अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर श्री झा ने बैठक में गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए गोधन न्याय योजना में लापरवाही बरतने वाले तथा 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम सचिवों के स्थानांतरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भूलसीडीह गोठान में 8 वर्मी टांके खाली होने पर वहां पदस्थ नोडल ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के एक माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर श्रीमती गिरिजा साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के अगले माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने से संबंधित आदेश उप संचालक कृषि द्वारा जारी कर दिए गए है। कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं के कार्यों में लापरवाही बरतने पर सचिवों के ट्रांसफर करने के निर्देश बैठक में दिए। कलेक्टर के निर्देश पर कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से  ग्राम पंचायत केरवा के सचिव श्री परमेश्वर सोनी का सेंदुरगढ़ स्थानांतरण कर दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत केराकछार के सचिव श्री धनसिंह कंवर को केरवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कलेक्टर ने बैठक में गोठानो में गोबर से भरे टांके, टांको में केंचुआ की उपलब्धता, गोबर खरीदी, पंजीकृत विक्रेता और सक्रिय विक्रेता की जानकारी ली। साथ ही खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट निर्माण और गौठान में किए गए व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर श्री झा ने ग्राम वार गोठान की समीक्षा करते हुए गोठान में पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट निर्माण नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने नकिया गोठान के नोडल श्री श्रवण कुमार को एक वर्मी टांका में वर्मी खाद हेतु मात्र 1 किलो ग्राम केंचुआ डालने की जानकारी दिये जाने पर कलेक्टर श्री झा ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने नोडल द्वारा गोधन न्याय योजना में रुचि नहीं लेने पर उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी कर नोडल से हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्याे में  लापरवाही बरतने वाले सचिवों एवं गोठान नोडल को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री नूतन कंवर,  उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला, कोरबा जनपद पंचायत के सीईओ सुश्री रुचि शार्दुल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

गौठानो में तय मापदंडों के अनुसार समय सीमा पर हो खाद का निर्माण- कलेक्टर श्री झा ने गोठानो में गोधन न्याय योजना के सुचारू संचालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खरीदे गए गोबर से सही अनुपात में वर्मी कंपोस्ट निर्माण की जाए। खरीदे गए गोबर के 40 प्रतिशत गोबर का वर्मी कंपोस्ट में अनिवार्य रूप से रूपांतरण किया जाए। साथ ही 60 दिन के भीतर वर्मी कंपोस्ट निर्माण रूपांतरण हो, यह सुनिश्चित करे। कलेक्टर श्री झा ने बैठक में कहा कि गोठान  में वर्मी टांका खाली नहीं रहना चाहिए। उन्होंने गौठान में वर्मी खाद निर्माण के लिए स्व सहायता समूह के सदस्यों की बैठक लेकर खाद निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आवर्ती चराई के अंतर्गत कार्य प्रगति को लेकर निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित अधिकारी व गोधन न्याय योजना के कार्यों में संलग्न कर्मचारियों को कलेक्टर ने निर्देश   दिए कि जरूरी मापदंडों का पालन करते हुए समय सीमा भीतर खाद निर्माण, सैंपलिंग और आवश्यक कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री झा ने कहा कि गोबर खरीदी के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को सक्रिय रखा जाए और समय- सीमा पर खाद निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि गौठानो के लिए गांव के ही प्रचलित चरवाहों को कार्य पर नियोजित किया जाए और उनका गोबर विक्रेता के रूप में पंजीयन कराया जाए। जिससे उनके लिए अतिरिक्त आय का साधन बने।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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