कवर्धा : खाद्य उद्योगों के लिए सुनहरा अवसर, वर्ष 2022-23 के लिए जिले में 32 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य

केंद्र सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारत अभियान अंतर्गत खाने की वस्तु, जैसे गुड़ उद्योग, राईस मिल, कोदो मिल, मसाला उद्योग, आटा चक्की, नमकीन मिक्चर निर्माण, पापड़ निर्माण, बेकरी, चिप्स, पापड़ी, ब्रेड, मिठाई, लड्डू, रेडी टू ईट निर्माण आदि के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) संचालित है। योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए जिले में 32 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री डी.एल.पुसाम ने बताया कि कबीरधाम जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में गुड उद्योग प्रमुख है, इसी कारण केंद्र सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के रूप में गन्ने पर आधारित उत्पाद का चयन किया गया है। योजना अंतर्गत् जिले में नए गुड उद्योग लगाने तथा पूर्व से स्थापित गुड उद्योगों में विस्तार के लिए वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने पर स्वीकृत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये अनुदान प्रदान की जाएगी एवं औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत निहित शर्तो का पालन करने पर पात्रतानुसार ब्याज अनुदान भी प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत आवेदन ऑनलाईन चउिउमण्उवचिपण्हवअण्पद के पोर्टल में करना होगा जिसमें आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पास बुक व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कबीरधाम में संपर्क कर सकते है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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