उत्तर बस्तर कांकेर : विधानसभा उप निर्वाचन-2022 : उप निर्वाचन में 01 लाख 95 हजार 822 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

निर्भीक होकर मतदान करें मतदाता – कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) के उप निर्वाचन में 01 लाख 95 हजार 822 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने सभी मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील  किया है। उन्होंने कहा कि मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है, भानुप्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उप निर्वाचन के लिए 05 दिसम्बर को प्रातः 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक मतदान संपन्न कराया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि भानुप्रतापपुर विधानसभा के उप निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए 256 मतदान केन्द्र बनाये गये है, जिसमें से 82 मतदान केन्द्र नक्सल संवेदनशील एवं 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील और 23 मतदान केन्द्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। इस चुनाव में 01 लाख 95 हजार 822 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 95 हजार 266 पुरूष मतदाता तथा 01 लाख 555 महिला मतदाता और 01 तृतीय लिंग मतदाता है, जिनके द्वारा भानुप्रतापपुर के उप निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग किया जायेगा। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 256 मतदान दल गठित किये गये है, प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी, एक मतदान अधिकारी क्रमांक एक, एक मतदान अधिकारी क्रमांक दो और एक मतदान अधिकारी क्रमांक तीन की ड्यूटी लगाई गई है, इसके अलावा रिजर्व दल भी बनाए गए हैं। 30 सेक्टर अधिकारी भी बनाये गये है, जिनके द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया जाकर रिपोर्टिंग की जायेगी।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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