रायपुर : पेंशन प्रकरणों का ई-कोष अन्तर्गत ऑनलाइन किया जा रहा है निराकरण

पेंशन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण के लिए जारी किए गए हैं निर्देश 

 

सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण ऑनलाइन पद्धति से किया जा रहा है। इसके लिए आभार आपकी सेवाओं का पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन 31 मई 2018 से किया जा रहा है। शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में दर्ज वेतनमानों का अनुमोदन संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय द्वारा सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों व उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्धारित समयावधि में किया जा रहा है। पेंशन प्रकरणों में आ रही समस्याओं एवं त्वरित निराकरण हेतु संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा अपने संभाग के विभिन्न जिलों में लगातार पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु वित्त निर्देश 28/2018 जारी किया गया है।

जिसके अंतर्गत पेंशन प्रक्रिया के निराकरण से संबंधित समस्त कार्यालय हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। जारी निर्देश अनुसार शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त होने के 2 वर्ष पूर्व संबंधित कर्मचारी का पेंशन प्रकरण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर 3 माह पूर्व प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। पेंशन प्रकरण भेजने की जिम्मेदारी संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख की है। प्रकरण प्राप्त होने पर संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा 30 दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण कर पीपीओ जारी करते हुए प्रकरण कोषालय अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। साथ ही पेंशनर को एसएमएस द्वारा पेंशन प्रकरण की जानकारी दी जाती है।

किसी प्रकरण में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा आपत्ति लगाए जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा 15 दिवस के भीतर आपत्ति का निराकरण कर प्रकरण वापस संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाना वित्त निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। पेंशन प्रकरणों में पेंशनरों से संबंधित कार्यालय प्रमुखों की ओर से ही पेंशन कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति के निराकरण में विलंब के कारण ही पेंशन प्रकरणों के निराकरण में विलंब की स्थिति निर्मित होती है। पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए ई-कोष अंतर्गत पेंशन विकल्प अंतर्गत हेल्पलाईन नंबर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तथा पेंशन प्रकरण के निराकरण में किसी प्रकार की समस्या होने पर पेंशनर हेतु लॉगिन द्वारा आभार पोर्टल पर ऑनलाईन शिकायत की व्यवस्था है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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