बघेल ने ईडी के जज से मिलने के आरोप को किया खारिज, कहा-राजनीतिक छवि खराब करने की है कोशिश

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों और हाईप्रोफाइल के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि राज्य में सुनवाई होती है तो मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई होना असंभव है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन पर ‘झूठे और शरारत पूर्ण’ आरोप लगाए हैं। राज्य में ‘नागरिक आपूर्ति निगम’ (नान) घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले को छत्तीसगढ़ के बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि कुछ आरोपियों को जमानत मिलने से दो दिन पहले एक जज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मामले को ट्रांसफर करने के अनुरोध के अलावा, ईडी ने धन शोधन मामले में कुछ हाई-प्रोफाइल आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने का भी अनुरोध किया है।

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों और हाईप्रोफाइल के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि राज्य में सुनवाई होती है तो मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई होना असंभव है। मेहता ने उच्चतम न्यायालय की पीठ से कहा था, ”जमानत से दो दिन पहले मुख्यमंत्री से जज की मुलाकात-अपने आप में काफी है। मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं यह नहीं कहना चाहता था। अगर यह आपकी अंतरात्मा को नहीं झकझोर सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता।”

वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि मुख्यमंत्री कभी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से नहीं मिले। बघेल ने शीर्ष विधि अधिकारी के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुक्रवार को ट्वीट किया, ”यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से झूठे एवं शरारत पूर्ण आरोप लगा रहा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी न्यायाधीश से मिलकर किसी भी अभियुक्त का किसी भी प्रकार का पक्ष लेने का अनुरोध नहीं किया।”

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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