दुर्ग,: संभाग स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा अधिकारियों को बतायी गई मतगणना की बारीकियां

जिला जनसंपर्क कार्यालय दुर्ग (छ.ग.)
समाचार

संभाग स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा अधिकारियों को बतायी गई मतगणना की बारीकियां

– प्रशिक्षण में दुर्ग, बेमेतरा एवं बालोद के अधिकारी हुए सम्मिलित

– मतगणना स्थल पर मोबाईल प्रतिबंधित

विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतगणना कार्य 03 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। दुर्ग, बेमेतरा एवं बालोद जिले के लिए नियुक्त अधिकारियों को आज बीआईटी सभागार दुर्ग में प्रशिक्षण दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विहित नियमों का पालन करते हुए मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे की मौजूदगी में राज्य निर्वाचन कार्यालय से आए निर्वाचन प्रशिक्षक श्री पुल्लक भट्टाचार्य, श्रीमती गीता देवांगन ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। मतगणना के संबंध में प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, नियमों तथा मतगणना के दौरान कौन-कौन सी जरूरी सावधानी बरती जानी है एवं इस दौरान कौन-सी प्रारूप में आवश्यक प्रतिपूर्ति की जानी, इसकी जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया गया।
विधानसभावार 14 टेबल में मतांे की गणना की जाएगी। प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाईजर जो राजपत्रिक अधिकारी रेंक का होगा तथा एक गणना सहायक होंगे। प्रत्येक टेबल में माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति तीन बार रेण्डोमाईजेशन कर किया जाएगा। पहली रेण्डोमाईजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में तथा दूसरा व तीसरा रेण्डोमाईजेशन आब्जर्वर की मौजूदगी में किया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु निर्धारित लोगांे को प्रवेश पास जारी किया जाएगा। मतगणना स्थल मंे मोबाईल लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रशिक्षण में दुर्ग अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, श्री गोकुल रावटे, नगर निगम आयुक्त व अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे सहित तीनों जिले के आर.ओ. और ए.आर.ओ. उपस्थित थे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना स्थल पर मोबाईल ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों को भी मोबाईल रखने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल प्रेक्षक ही मोबाईल रख सकेंगे। मीडियाकर्मियों को मतगणना स्थल में बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाईल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। वीडियोग्राफी रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम के खोले जाने, स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ई.व्ही.एम. का परिवहन, मतगणना हॉल की व्यवस्थाओं, मतगणना प्रक्रिया, प्रेक्षकों द्वारा 02 ई.व्ही.एम. में गणना की, सुरक्षा व्यवस्थाओं की, अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं की उपस्थिति की, परिणाम घोषणा प्रक्रिया की जाएगी। समस्त प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी की सी.डी. बनाकर रखना होगा। प्रशिक्षण में आज मतगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु अधिकारियों को अनुशासन व शिष्टाचार के साथ मतगणना की बारीकियों के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया।
इस दौरान मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए उनका शत्-प्रतिशत् पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशिक्षकों के द्वारा ई.व्ही.एम. की सील तोड़ने की विधि के अलावा संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पुर्नगणना, लाट आदि की प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया कि दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में लाट निकाला जाएगा। लाट निकालने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना आवश्यक है। प्रशिक्षण में मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मीडियाकर्मियों को पहचान पत्र जारी किए जाने के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेेक्षकों की भूमिका के संबंध में भी जानकारी दी गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने मतगणना कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व मौके पर उपस्थित उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने को कहा। प्रशिक्षण के दौरान मतगणना केन्द्रों पर आधारभूत संरचना, मतगणना केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सेंटर में आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, गणना हेतु मतगणना सामग्री, डाक मतपत्रों की गणना, ई.व्ही.एम. में दर्ज मतों की गणना, वीवीपीएटी स्लीप गणना, मतगणना की समाप्ति के पश्चात ईवीएम तथा निर्वाचन सामग्रियों को मुहरबंद करने और परिणाम की घोषणा के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारियां दी गई।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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