छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखे दो पत्र, क्या है वजह

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने प्रवर्तन निदेशालय को दो पत्र लिखे हैं। इन पत्रों के लिखे जाने की क्या वजह है जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय को दो पत्र लिखे हैं। मुख्यमंत्री ने सूबे में पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान हुए तथाकथित गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय एजेंसियों से छानबीन की मांग की है। भूपेश बघेल ने कहा- मैंने ईडी को दो पत्र लिखे हैं। पहला पत्र ‘नागरिक अपूर्ति निगम’ (एनएएन) घोटाले के संबंध में है जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह और उनकी पत्नी के नाम सामने आए थे। दूसरा पत्र चिटफंड घोटाले को लेकर है। बघेल ने बताया कि यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा 6.5 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भूपेश बघेल ने ईडी निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि यदि इन मामलों में 15 दिनों में ईडी द्वारा जांच की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई तब विवश होकर न्यायालय में केस दाखिल करना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने यह पत्र को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी साझा किया है। उन्होंने कहा- मैंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर उससे छत्तीसगढ़ में  2004 और 2015 के बीच हुए घोटालों की जांच करने की मांग की।

एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह और उनके मंत्रियों के संरक्षण में गरीब परिवारों के खून-पसीने की कमाई चिटफंड कंपनियों द्वारा लूटी गई है। मैंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर मनी लांड्रिंग के इस मामले की भी जांच की गुजारिश की है। यदि ईडी ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो विवश होकर न्यायालय में प्रकरण दायर किया जाएगा।

बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 2015 में एसीबी अधिकारियों ने राज्य नागरिक अपूर्ति निगम, रायपुर के कार्यालय और अनेक अधिकारियों के घरों में छापेमारी कर करोड़ों की नकद रकम और अनुपातहीन संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे। इस मामले में 28 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन बाद में आश्चर्यजनक ढंग से उन 28 आरोपियों में से 16 को क्लीन चिट देते हुए रायपुर के विशेष न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया जबकि पूरे देश में राज्य के इस घोटाले की गूंज सुनाई दी थी।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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