कोण्डागांव : नगरपालिका उप निर्वाचन के संबंध में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम लागू

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के आदेश के तहत् निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नगरपालिका के 01 वार्ड में उप निर्वाचन 2021 की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। जिसके अनुसार जिले के नगरपालिका कोण्डागांव हेतु मतदान 20 दिसम्बर 2021 व मतगणना 23 दिसम्बर 2021 को निर्धारित है। निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं एवं बैनर एवं विद्युत खम्बों में झण्डियां इत्यादि लगायी जाती है। जिससे शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-3 के अनुसार कोई भी जो सम्पत्ति स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
अतः छ.ग. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा ‘दस्ता‘ संबंधित थाना प्रभारी की देख-रेख में कार्य करेगा तथा भ्रमण करते समय सम्पत्ति को विरूपित होने से रोकेगा। इस दस्ते में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका/नगर पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहेंगे।

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