धमतरी : सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अनुसार कार्रवाई करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को किया गया अधिकृत

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार त्रि स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2021 के तहत जिले के चारों विकासखण्ड में रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन होना है। इसके तहत ऐसे ग्राम पंचायत, जहां उप निर्वाचन होना है, वहां सम्पत्ति विरूपण नियम प्रभावशील हो गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री पी.एस.एल्मा ने संपत्ति विरूपण अधिनियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमतरी, नगरी, कुरूद एवं मगरलोड को उनके अधिकार क्षेत्र के लिए अधिकृत किया है।

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