सुरक्षा: हेलमेट पहनें सीट बेल्ट भी लगाएं
बालोद|अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक ने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 अंतर्गत वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के संबंध मंे शासकीय सेवकों के लिए आदेश जारी किया है। जिसमें बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना को देखते हुए शासकीय सेवकों द्वारा वाहन चालन के समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। जिससे स्वयं, परिवारजन एवं जन सामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों की अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने जिले के सभी कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को से यातायात के नियमों का पालन करने कहा है।