दुर्ग : आबकारी विभाग द्वारा 178.92 बल्क लीटर मदिरा जप्त किया गया

कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार उपायुक्त आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर एवं जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब धारण विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर त्वरित  कार्यवाही कर 2 अलग-अलग प्रकरण कायम किये गए। जिसमें आरोपी आशाराम यादव पिता गंगाराम यादव साकिन – मोहरेंगा थाना नंदिनी नगर विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाकर जेल दाखिल किया गया। उनके पास एक काले रंग के बैग में 76 नग पाव देशी मदिरा मसाला एवं एक भूरे रंग के बैग में 78 नग पाव विदेशी मदिरा गोवा प्रत्येक पाव की क्षमता 180 मि.ली. कुल मात्रा 27.72 बल्क लीटर जब्त किया गया।  इसी प्रकार आरोपी दुष्यंत चंद्राकर आ. स्व. महेन्द्र सिंह चंद्राकर साकिन ग्राम तर्रा के रिहायशी मकान से कुल 151.2 – ब.ली. देशी मदिरा मसाला, प्लेन बरामद कर उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही हेतु आरोपी को न्यायिक रिमांड मे लिया गया।

कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री जेबा खान, दीपक कुमार ठाकुर, अशोक अग्रवाल, आबकारी उप निरीक्षक नीलम स्वर्णकार, भुनेश्वर सिंह सेंगर, स्वाति चौरसिया, रामानंद दीवान आबकारी मुख्य आरक्षक प्रहलाद सिंह राजपूत, अशोक वर्मा एवं आबकारी आरक्षक विजय वर्मा, फागी टंडन, अशोक वर्मा, देव प्रसाद पटेल महिला आरक्षक संगीता धूव तथा ड्राइवर जे. दीपक राजू, दुर्गेश कुर्रे व नोहर साहू कार्यवाही दौरान उपस्थित रहे। विभाग द्वारा 01 मार्च  को कार्यवाही कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 02 प्रकरणों में 178.92 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है।

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