खैरागढ़ : कलेक्टर ने युवक-युवतियों को रोजगार हेतु प्लेसमेंट कैम्प के प्रचार-प्रसार करने के दिए निर्देश

प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर, छ.ग. के युवकों एवं युवतियों को रोजगार हेतु प्लेसमेंट कैम्प के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गये हैं।
कलेक्टर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई डॉ. जगदीश कुमार सोनकर ने जिले के जनपद पंचायत के सीईओ एवं नगरीय निकाय के सीएमओ को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव डॉ. शुक्ला ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों ने विभिन्न नियोजकों से चर्चा करके निजी क्षेत्र में लगभग 46,616 रिक्तियों की जानकारी प्राप्त की है, जिनमें 8वीं पास से लेकर आई. टी.आई. डिप्लोमा तक के योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। रोजगार के लिये उन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर विभिन्न स्थानों पर कार्य हेतु जाना पड़ेगा। कुछ रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ के भीतर भी उपलब्ध है। नियोजकों द्वारा विभिन्न प्रकार के रोजगारों हेतु 8000 से 16000 तक का वेतन प्रस्तावित किया गया है। रोजगार के अवसरों की जानकारी, कार्य के स्थान, अनुमानित वेतन एवं अपेक्षित योग्यता के साथ इस पत्र के साथ संलग्न है। हमें इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। इसके लिये आपसे अपेक्षा है कि सभी कलेक्टर अपने जिले में इन अवसरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सभी प्रचार माध्यमों से करें तथा रोजगार चाहने वाले युवक युवतियों का आवेदन पत्र तत्काल प्राप्त करें। आपसे रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होते ही संबंधित नियोजकों द्वारा उनका साक्षात्कार करने का निर्णय लिया जाएगा। कृपया यह प्रयास करें कि आप 10 दिसम्बर 2022 तक आपको व्यक्तियों के नाम प्राप्त हो जाये और आपके द्वारा बनाई गई सूची संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री अवनीश शरण को 11 दिसम्बर 2022 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाये, जिससे दिनांक 12 से 16 दिसंबर 2022 के बीच साक्षात्कार की व्यवस्था जिले स्तर पर की जा सके। विभाग का प्रयास है कि दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में रायपुर में एक वृहत रोजगार मेला लगाकर इन सभी युवक, युवतियों को नियोक्ताओं से नियुक्ति पत्र प्रदान कराया जाएगा। यह वृहत कार्यक्रम तभी संभव हो सकेगा जब आप इसमें व्यक्तिगत रूचि लेकर तीव्र कार्य करेंगे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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